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राज्य ब्यूरो, स्वर्णिम भारत न्यूज़, कोलकाता। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने 172 पन्नों की अपने फैसले की कापी में महिला डाक्टर से दरिंदगी के अपराध के दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आने के कारणों का उल्लेख किया है, जिसमें दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके।
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